पुस्तकालय के नियम निम्नानुसार हैं:
- पुस्तकालय का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्ति प्रवेश मार्ग पर रखे रजिस्टर में अपना नाम, पता और प्रवेश का समय सुस्पष्ट लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।
- पुस्तकालय में सख्त अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखा जाएगा। उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गलतियों या भूल की वजह से पुस्तकालय के अन्य उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का किसी भी तरह से कोई हनन ना हो।
- सेल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि पाठक पुस्तकालय का उपयोग करते समय अपने पास सेल फोन रखना चाहते हैं, तो बंद कर के रखना होगा।
- पुस्तकालय में धूम्रपान करना, खाना, सोना और जोर से बात करना सख्त मना है।
- गैर-सदस्य महानिदेशक/संयुक्त सचिव/पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुमति से पुस्तकालय परिसर में पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।
- पाठक पुस्तकालय के भीतर लाठी, छाता, ब्रीफकेस, बॉक्स और ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं ले जाएंगे। उन्हें पुस्तकालय की प्रॉपर्टी काउंटर पर लॉकर में जमा किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रॉपर्टी काउंटर पर अपनी महंगी वस्तुओं को ना छोड़ जाएं।
- अलमारियों से निकाले गए दस्तावेज़ों को मेज पर छोड़ देना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को अलमारियों में दस्तावेज वापस रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से दस्तावेज़ खो सकते हैं।
- पाठक दस्तावेजों के पन्नों पर कोई निशान, रेखा नहीं बनाएंगे, लिखेंगे या फाड़ेंगे नहीं या अन्यथा पुस्तकालय के दस्तावेजों को किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे।
- पाठकों से अनुरोध है कि वे पुस्तकालय की संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए सभी संपत्ति को ध्यान से संभालें और अन्य पाठकों/उपयोगकर्ताओं को परेशान ना करें।
- पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुमति के बिना पुस्तकालय से कोई भी सामग्री बाहर नहीं ली जाएगी।
- पुस्तकालय के सदस्यों के लिए मामूली शुल्क पर फोटोकॉपी सेवा उपलब्ध है। सभी फोटोकॉपी प्रतिलिप्याधिकार प्रावधान के अनुपालन में होना चाहिए।
- प्रतिलिप्याधिकार कानूनों के कारण और भंगुर/नाज़ुक स्थिति में होने के कारण पुस्तकालय की कुछ वस्तुओं की फोटोकॉपी नहीं ली जा सकती है।
- पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित किसी भी मामले में महानिदेशक/संयुक्त सचिव/पुस्तकालयाध्यक्ष का विवेक/निर्णय पुस्तकालय के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
- जो कोई भी पुस्तकालय के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करेगा, उसे पुस्तकालय सुविधा से विवर्जित किया जाएगा या लोक व्यवस्था और शालीनता का नियम या कानून भंग करने के लिए अन्य दंड दिया जाएगा।
- पुस्तकालयाध्यक्ष को महानिदेशक/संयुक्त सचिव की मंजूरी से, जब और जैसे आवश्यक हो, इन नियमों में कोई परिशिष्ट जोड़ने, हटाने, या संशोधित करने का अधिकार आरक्षित है।
- पुस्तकालय सेवाओं के सभी पहलुओं पर सुझावों का स्वागत है।
पुस्तकें उधार पर लेने की सुविधा
- दो सप्ताह के लिए दो पुस्तकें जारी की जाती हैं और उन्हें हर दस्तावेज की तारीख-पर्ची पर मुद्रित नियत तारीख को या उससे पहले वापस करना होगा। अतिदेय पुस्तकों के लिए उधारकर्ता को अनुस्मारक भेजना पुस्तकालय की ओर से अनिवार्य नहीं है।
- उधारकर्ता को दस्तावेज़ जारी करवाने से पहले उसकी हालत जांच लेनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी हो तो उस बारे में सर्कुलेशन काउंटर के कर्मचारियों को सूचित करना चाहिए जो दस्तावेज जारी करने से पहले उस पर आवश्यक टिप्पणी लिख देंगे। दस्तावेज़ की वापसी के समय पाए जाने वाले किसी भी नुकसान/क्षति के लिए उधारकर्ता को जिम्मेदार माना जाएगा, यदि यह पहले दर्ज नहीं किया गया है, और महानिदेशक/संयुक्त सचिव/पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा तय जुर्माने का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।
- जारी किए गए किसी भी दस्तावेज को बिना कोई कारण बताए समय से पहले वापस माँगा जा सकता है और उधारकर्ता को पुस्तकालयाध्यक्ष का फैसला मानना होगा।
- यदि कोई पुस्तक उधार लेने की अवधि के भीतर वापस नहीं की जाती है, तो उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने पर रोक लगाया जा सकता है।
- उन सभी उधारकर्ताओं से रु.5/- प्रति दिन प्रति पुस्तक का विलम्ब शुल्क लिया जाएगा, जो जमा करने की तारीख के बाद भी पुस्तक वापस नहीं लौटाते हैं। महानिदेशक/संयुक्त सचिव/पुस्तकालयाध्यक्ष विलंब की परिस्थितियों के आधार पर विलंब शुल्क से छूट दे सकते हैं।
- अगर तीन बार याद दिलाने के बाद भी नियत तारीख को पुस्तकें वापस नहीं लौटाई जाती हैं, तो उधारकर्ता से पुस्तक की कीमत के साथ-साथ शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क के रूप में पुस्तक की कीमत का 30 प्रतिशत रकम वसूला जाएगा।
- उधारकर्ता पुस्तकालय को टेलीफोन/पत्र/ईमेल आदि के माध्यम से सूचित करके नियत तारीख को या उससे पहले पुस्तकें पुनः जारी करवा सकते हैं। किसी भी कीमत पर अतिदेय पुस्तकों को पुनः जारी नहीं किया जाएगा।
- पुस्तकों को दो से अधिक बार के लिए पुनः जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद उधारकर्ता को बिना चूके पुस्तक वापस लौटाना होगा।
- पुस्तकालयाध्यक्ष ने जिन पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं/आवधिक पत्रिकाओं, पत्रिकाओं/अख़बारों और अन्य दस्तावेजों को “सन्दर्भ के लिए” घोषित किया है, वो जारी नहीं की जाएंगी।
- जिन दस्तावेजों को “सन्दर्भ” श्रेणी के तौर पर चिन्हित/मुद्रित किया गया है, जारी नहीं की जाएंगी।
- सदस्य जो दस्तावेज उधार पर लेना चाहते हैं, उनके लिए ‘आरक्षण पर्ची’ भर कर उस दस्तावेज को आरक्षित कर सकते हैं। जब दस्तावेज जारी करने के लिए उपलब्ध होंगे, सदस्यों को दस्तावेजों की उपलब्धता की सूचना दी जाएगी। ये आरक्षण सख्ती से ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा।
- उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले पुस्तकें/दस्तावेज वापस कर दें।
- उधारकर्ता दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और वापस करने के लिए जिम्मेदार है।
- दस्तावेजों की प्रतिकार्य क्षति/विकृत होने के मामले में, उधारकर्ता महानिदेशक/संयुक्त सचिव/पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकित रकम चुकाने का उत्तरदायी होगा।
- 15. दस्तावेजों का खोना/अप्रतिकार्य क्षति/विकृति-
- दस्तावेजों के नुकसान/अप्रतिकार्य क्षति/विकृति के मामले में, उधारकर्ता पुस्तकालय रिकॉर्ड के अनुसार पुस्तक की कीमत का दस गुना रकम भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। विदेशी प्रकाशनों के मामले में, दस्तावेजों की कीमत की गणना करने के लिए प्रासंगिक विदेशी मुद्राओं का वर्तमान विनिमय दरों लागू किया जाएगा।
- सदस्य खोए/क्षतिग्रस्त पुस्तकों की भरपाई समान संस्करण की एक नई प्रति देकर कर सकता है।
- बहु-भाग वाली एक श्रृंखला के खोने/क्षति/विकृति के मामले में, अगर श्रृंखला का एक भाग खरीदा नहीं जा सकता तो उधारकर्ता उसी संस्करण की सम्पूर्ण श्रृंखला देकर भरपाई करने का उत्तरदायी है।
- दुर्लभ या वर्तमान ना छपने वाली या मूल्यवान दस्तावेजों के मामले में, महानिदेशक/संयुक्त सचिव द्वारा मामले के अनुसार जुर्माने की रकम तय की जाएगी।
- दस्तावेज के बदले सही बाइंडिंग वाले अच्छी गुणवत्ता की फोटोकॉपी संस्करण देना स्वीकार्य है।
- किसी भी सदस्य के अनुचित/असभ्य व्यवहार या असंगत व्यवहार के लिए महानिदेशक/संयुक्त सचिव/पुस्तकालयाध्यक्ष के विवेक पर पुस्तकालय की सदस्यता स्थगित/रद्द की जा सकती है।
- पुस्तकालय के सदस्य, विशेष रूप से आईसीडब्ल्यूए के कर्मचारी, कोई ऐसा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष से एक निर्धारित तरीके से अनुरोध कर सकते हैं, जो पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है, और किसी बाहरी पुस्तकालय से अंतर-पुस्तकालय ऋण (आईएलएल) पर लेने की आवश्यकता है। आईएलएल पर लिए गए दस्तावेज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उधारकर्ता की है।
साइबर पुस्तकालय के नियम
- साइबर पुस्तकालय का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाना है।
- साइबर पुस्तकालय में ऑनलाइन चैटिंग की अनुमति नहीं है।
- डेटिंग या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ब्राउजिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सदस्यों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- साइबर पुस्तकालय का उपयोग करते समय सदस्यों को अपना पुस्तकालय पहचान पत्र साथ रखना है। मांगे जाने पर अपना पहचान पत्र दिखाना है।
- सदस्य दूसरे छात्रों के साथ अपना नेट एक्सेस आईडी और पासवर्ड साझा नहीं करेंगे।
- साइबर पुस्तकालय/रीडिंग हॉल में रखी गई कंप्यूटरों की सेटिंग्स और डिस्प्ले बदलने की अनुमति नहीं है।
- पुस्तकालय के पूरे परिसर में कंप्यूटरों पर गेम्स खेलने पर सख्त प्रतिबन्ध है।
- सदस्यों को अपने पेन ड्राइव, सीडी/डीवीडी आरओएम, सेल फोन, और बटुए आदि का ध्यान खुद रखना है।
ध्यान देन: ऐसे किसी भी मामले/मुद्दे में जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं है, महानिदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।