भारतीय वैश्विक परिषद अधिनियम, 2001 में आईसीडब्ल्यूए के उद्देश्य निर्धारित किए गए है। अधिनियम की धारा 13 में उल्लिखित लक्ष्य हैं:
क. अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में संसूचित अभिमत विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययन को बढ़ावा देना।
ख. भारत के भीतर और विदेशों में एक समान कार्यकलापों के प्रति समर्पित अन्य संगठनों के साथ विचार और जानकारी के आदान प्रदान, अध्ययन, शोध, चर्चा, व्याख्यान के माध्यम से अन्य देशों के साथ भारत के संबंध को बढ़ावा देना।
ग. विश्व मामलों के बारे में सूचना और ज्ञान की स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्था के रूप में कार्य करना।
घ. खंड (1) और (2) में सम्मिलित विषयों से संबंधित पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, समीक्षाओं, शोधपत्रों, पैम्फ्लेटों एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन करना ।
ङ. इन धारा में उल्लेखित उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना।
च. अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय नीति पर चर्चा और अध्ययन के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियों का आयोजन करना।
छ. उपर्युक्त उद्देश्यों के संवर्धन और उनकी प्राप्ति के लिए अन्य कार्यकलाप करना।